Thursday, 23 March 2017

हो जाइये खुश pacl ltd. लौटा रही है आपका पैसा , जानिये कब


अवैध निवेश योजनाओं से धन जुटाने के चर्चित पीएसीएल मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बाजार नियामक सेबी के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी और उसके चार निदेशकों पर 7000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. सैट ने सेबी को मामले पर नये सिरे से विचार करने को कहा है. सैट ने 22 सितंबर 2015 के सेबी के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपने आदेश में कहा है, ‘विवादास्पद आदेश को निरस्त किया जाता है और सेबी को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले पर गुण-दोष और कानून के आधार पर नया आदेश पारित करे.' सेबी के आदेश को पीएसीएल लिमिटेड और चार अन्य ने सैट में चुनौती दी थी. सेबी के वकील ने...

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